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Oct 23, 2016

विशेषाधिकार जो हर भारतीय को पता होना चाहिए!!!!!


1. रिकॉर्डेड बातचीत अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। 2. अकेला आदमी एक लड़की को गोद नहीं कर सकता। 3. बलात्कार की शिकार, एफआईआर दाखिल किए बिना, एक डॉक्टर के पास मेडिकल जांच के लिए जा सकती है | 4. एक महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 5. आप किसी भी समय किसी भी होटल में पीने के पानी और शौचालय का उपयोग कर सकते हैं।
6. महिलाओं अपराधियों को सुबह 6 बजे से सायं 6 बजे के बीच केवल महिला अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है | 7. कानून राज्य नहीं है कि होटल एक अविवाहित जोड़े के लिए प्रवेश से इनकार कर सकते हैं। 8. एक महिला के ऊपर व्यभिचार करने का आरोप लगाया नहीं जा सकता है। 9. केवल डॉक्टर की जाँच के आधार पर बलात्कार का फैसला नहीं सुना सकते |
10. गिरफ़्तारी के समय, व्यक्ति को किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, यह जानने का पूरा हक़ है|
11. महिलाओं और पुरुषों के कार्यस्थल पर समान वेतन पाने के हकदार हैं। 12. बेटों और बेटियों को पिता की विरासत को पाने का एक समान अधिकार है। 13. आपकी शिकायत दर्ज करने से मना करने पर पुलिस अधिकारी को 6 महीने से 2 साल के लिए जेल हो सकती है।
14. किसी भी तरह की पूछताछ एवं गिरफ्तार करने के समय अपना पहचान पत्र (I-Card) पहनना अनिवार्य है|
अनिवार्य है। 15. अगर एक शादीशुदा आदमी अविवाहित महिला के साथ व्यभिचार करता है तो इसे अपराध नहीं मना जा सकता |
16. विवाहित जोड़े एक ही लिंग के दो बच्चों को गोद नहीं कर सकते।
17. बयान देने के लिए बलात्कार और यौन उत्पीड़न के पीड़ित को पुलिस स्टेशन जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
18. एक महिला किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सकती है चाहे अपराध किसी भी थाना क्षेत्र में आता हो |
19. कोई भी विवाहित जोड़ा शादी के एक साल पूरा होने तक तलाक आवेदन नहीं कर सकता। 20. एक महिला को पूछताछ के लिए अदालत में बुलाया नहीं जा सकता है; इसके बजाय उससे घर पर ही पूछताछ की जा सकती है। 21. एक पुलिसकर्मी किसी को भी नशे के संदेह के आधार पर पर गिरफ्तार कर सकता है, अगर कोई श्वास परीक्षा लेने से इंकार कर देता है | और इस गिरफ्तारी के लिए एक वारंट की जरूरत नहीं है |
22. बलात्कार के मामले में महिला मुफ्त कानूनी सहायता पाने की हकदार है। 23. गर्भवती कर्मचारियों को अपनी नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है। 24. महिलायें, उपायुक्त या पुलिस आयुक्त को ईमेल या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकतीं हैं। 25 सार्वजनिक जगह पर चुंबन या आलिंगन एक अपराध नहीं है।
26. गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किये व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और उससे लंबे समय तक हिरासत में भी नहीं रक्खा जा सकता।

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